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पशुपालन लोन (Pashupalan Loan) कैसे मिलेगा
भारत में लगभग सभी किसान कृषि कार्य करने के साथ-साथ पशुपालन का कार्य करते है, और वर्तमान में कई किसान पशुपालन व्यवसाय एक बड़े स्तर पर कर रहे है| पशुपालन किसानों के लिए एक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है| पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय माना जाता है, जिसमें घाटा होने की संभावना बेहद कम होती है| हालाँकि अब तो पशुपालन में कई नई वैज्ञानिक पद्धतियां विकसित हो गई हैं जोकि किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है| इसी के मद्देनज़र सरकार ने अब गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं लांच की है, जिसके माध्यम से किसान पशुपालन ऋण आसानी से प्राप्त कर सकते है, और ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही सब्सिडी की सुविधा दी जा रही है| यदि आप भी पशुपालन लोन लेना चाहते है, तो पशुपालन लोन कैसे ले Pashupalan Loan Kaise Le ? इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दे रहे है|
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पशुपालन लोन से सम्बंधित जानकारी (Information About Animal Husbandry Loans)
सरकार द्वारा पशुपालको के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाये संचालित की जा रही है, जिनमें समय-समय पर पशुपालको की सुविधा के अनुसार संशोधन भी किये जाते है, ताकि किसान या पशुपालको को लोन लेने की असुविधा का सामना न करना पड़े| गौरतलब है कि कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना पूर्व में संचालित की गई थी जिसके लिए भैंस पालन करने वाले को खुद के पास से भी मोटी रकम लगानी होती थी| जमीन भी बंधक होने के साथ ही अनेक प्रकार की शर्ते थी, जिसको हर इंसान आसानी से पूरी नहीं कर पाता था| जैसे कि हाल ही में सरकार ने डेयरी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट स्कीम (Dairy Entrepreneur Development Scheme) संचालित की है| इस योजना के तहत पशुपालन की चाह रखने वाले व्यक्ति को कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33.33 फीसद तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है. इस स्कीम के तहत 10 भैंस की डेयरी को 7 लाख का ऋण पशुधन विभाग मुहैया कराएगा|

पशुपालन लोन कैसे ले (How To Take Animal Husbandry Loan)
पशुपालन लोन लेने से सम्बंधित योजनाये केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाती है| किसी भी योजना के अंतर्गत किसान या पशुपालक को मिलने वाली धनराशि बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है, परन्तु इसके लिए लिए आपको कुछ नियमों व् शर्तो का पालन करना पड़ता है, इसके पशत ही आप यह ऋण प्राप्त कर सकते है, यह नियम इस प्रकार है –
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कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क करे (Contact Deputy Director of Agriculture Department)
पशुपालन लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क कर उन्हे अपनी योजना के बारे में बताये, और उनसे विचार विमर्श करने के साथ ही वह स्थान दिखाए| यदि वह आपकी योजना से सहमत है, तो आगे की प्रक्रिया के बारें में दिशा-निर्देश देंगे|
प्रोजेक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information Under The Project)
- बैंक से ऋण के रूप में आप कितनी धनराशि चाहते है |
- लोन की धनराशी किस योजना के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते है |
- योजना में प्रयोग होने वाली जमीन का मालिक कौन है, और वह जमीं कितनी है|
- यदि आपने जमीन किराये पर लिया है, तो जमीन का एग्रीमेंट होना चाहिए|
- योजना के अंतर्गत पशुपालन शुरू करने कुल कितना खर्च आ रहा है, और आप उसमे कितना धन लगा रहे है |
- आवेदक के पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है |
यह सभी बाते स्पस्ट होने के बाद अग्रिम प्रक्रिया के अनुसार सम्बंधित अधिकारी के अनुमति लेनी होगी|
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ऋण प्राप्त करने की अनुमति (Permission To Get Loan)
योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु एक फाइल तैयार की जाएगी, जिसमें बातों का विवरण होगा, उसके बाद आप उस अधिकारी से उस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर तथा मुहर लगवा लीजिये अर्थात अधिकारी द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु अनुमति प्राप्त कर ले, और अधिकारी द्वारा बताये गये बैंक में ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करे |
बैंक में संपर्क करे (Contact To Bank)
उस प्रोजेक्ट को लेकर बैंक में जाएँ तथा बैंक मेनेजर को सम्बंधित प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दे तथा अपनी फाइल दिखाए| यदि आपके सभी दस्तावेज पूरे है, तो बैंक आप के द्वारा दिया हुआ प्रोजेक्ट तथा डिप्टी डारेक्टर का हस्ताक्षर और मुहर देखकर ऋण देने की अनुमति देगा, और नियमनुसार धन आपके खाते में हस्तांतरित कर दिया जायेगा, यदि आप अरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते है, तो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आपको ऋण में सरकार की तरफ से अनुदान भी प्राप्त होगा |
लोन देने वाले वित्तीय संस्थान (Lending Financial Institutions)
- वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय बैंक
- राज्य सहकारी बैंक
- राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- अन्य संस्थान जो NABARD से पुनर्वित्त पाने के पात्र है